राजस्थान महामारी रोग अधिनियम 1957 की धारा 2 के तहत तंबाकू और अन्य उत्पादों को चबाने के बाद सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर राजस्थान सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है
राजस्थान महामारी रोग अधिनियम 1957 की धारा 2 के तहत तंबाकू और अन्य उत्पादों को चबाने के बाद सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर राजस्थान सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है। उल्लंघन करने वाले के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी:राजस्थान स्वास्थ्य विभाग